संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। गला दबाकर पत्नी की हत्या के दोषी धनौरी निवासी सतीश को एडिशनल सेशन जज की अदालत ने आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त कैद भी काटनी होगी।
हिसार जिले के गांव दाहिमा निवासी विक्रांत ने 31 जुलाई 2019 को गढ़ी थाना पुलिस को दी शिकायत में में बताया था कि उसकी बहन रीना की शादी वर्ष 2011 में धनौरी निवासी सतीश के साथ की थी। शादी के बाद से ही उसकी बहन को उसका पति मारपीट करके परेशान करता था। उसका बहनोई उसकी बहन को मायके में भी बात नहीं करने देता था। एक सप्ताह से रीना से मारपीट की जा रही थी। 30 जुलाई की रात को उसके बहनोई सतीश ने उसकी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से अदालत के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया था। यह मामला उसी समय से अदालत में विचाराधीन था।अ