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महंत की हत्या के दोषी दो साधुओं को उम्रकैद और एक को दस वर्ष का कारावास

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जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह सिद्धू की अदालत ने साढ़े तीन चार साल पहले गांव पोंकरीखेड़ी स्थित पुष्कर तीर्थ मंदिर के महंत की लूटपाट कर हत्या करने के जुर्म में दो साधुओं को उम्रकैद तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माना और एक साधु को दस वर्ष की कैद, तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।
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पोंकरीखेड़ी गांव निवासी कुलदीप ने 20 फरवरी 2019 को पुलिस शिकायत में बताया था कि मूलत: सोनीपत जिले के गांव शेरीखांडा निवासी प्रणायीनाथ (68) लगभग 50 वर्षों से गांव पोकरीखेड़ी स्थित पुष्कर तीर्थ मंदिर में रह रहा था। रात अज्ञात लोगों ने महंत प्रणायीनाथ की तेजधार हथियारों से हत्या कर चांदी का रथ, सोने व रूद्राक्ष की माला, कानों के मुंदरों को लूट लिया। महंत प्रणायीनाथ के चेहरे पर तेजधार हथियारों से चार वार किए गए थे। मंदिर में रखी अलमारी को भी तोड़ने की कोशिश की गई थी। महंत की हत्या का उस समय पता चला जब सुबह मंदिर की सफाई करने के लिए ग्रामीण मंदिर में पहुंचे। सदर थाना पुलिस ने कुलदीप की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या, लूट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में बाबा सोनूनाथ, बाबा महेशनाथ तथा बाबा संदीपनाथ का नाम सामने आया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह सिद्धू की अदालत ने बाबा महेशनाथ और बाबा संदीपनाथ को उम्रकैद तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माना जबकि बाबा सोनूनाथ को दस वर्ष की कैद तथा तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।
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