जींद। जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने शस्त्र धारकों से कहा है कि विधानसभा चुनाव दृष्टिगत अपने शस्त्र संबंधित थाने या वैध हथियार रखने वाली दुकानों पर जमा करा दें और रसीद हासिल कर लें। आदेशों की अनुपालना न करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय नागरिक संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश मोहम्मद इमरान रजा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कहा कि धारा 163 लागू है। यह धारा 10 अक्तूूबर तक लागू रहेगी। इस धारा के लागू होने से जिला में किसी भी स्थान पर बिना अनुमति पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के जमा होने, साथ ही किसी व्यक्ति द्वारा ब्रछा, जैली, गंडासा, चाकू जैसे घातक हथियारों को अपने साथ लेकर घूमने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों व बैंकों में तैनात सिक्योरिटी गार्ड आदि पर लागू नहीं होंगे।