जींद। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त इमरान रजा ने कहा है कि लोकसभा आम चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार के समय रोड शो और रैलियों के लिए चुनाव आयोग के जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग यातायात नियमों के अनुसार ही करना होगा। सुरक्षा वाहन को छोड़कर 10 से ज्यादा वाहनों के काफिले के चलने की अनुमति नहीं होगी। रोड शो के समय आधी सड़क पर आवाजाही की अनुमति होगी। रोड शो में पशुओं व बच्चों को शामिल करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। इस दौरान पटाखे जलाने व हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मंचों पर या वाहनों पर लगाए गए लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर रात 10 से सुबह छह बजे तक प्रतिबंध रहेगा।