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Jind News: क्लीनिक साइकोलॉजिस्ट को लेकर मांगी जानकारी नहीं दी

Sat, 06 Apr 2024 12:15 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
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जींद। एनएचएम के तहत कार्यरत क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने 30 दिन में भी उपलब्ध नहीं करवाई है। वहीं अब आरटीआई कार्यकर्ता ने प्रथम अपील अधिकारी कम सिविल सर्जन को पत्र लिखकर जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपील पर सुनवाई के लिए कहा है। अपीलकर्ता ने कहा है कि 15 बिंदुओं पर निर्धारित फीस भरकर जानकारी मांगी गई थी, लेकिन अभी तक नहीं दी गई है इसलिए उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें निजी सुनवाई का मौका दिया जाए।
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हाउसिंग बोर्ड निवासी सतबीर सिंह ने मेंटल हेल्थ विभाग में क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत दिनेश कटारिया की नियुक्ति को लेकर आरटीई के तहत 15 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। इसमें वर्ष 2020 में नागरिक अस्पताल की भर्ती को लेकर दिए गए विज्ञापन की प्रति, भर्ती को लेकर स्कूटनी डॉक्युमेंट्स वेरिफिकेशन, सेलेक्शन कमेटी के आदेशों की प्रति, भर्ती के लिए साक्षात्कार में दिए गए सभी सदस्यों के नंबरों की लिस्ट, भर्ती के लिए विभाग में पद किस श्रेणी का है, वर्ष 2020 से पहले इस पद पर भर्ती कर्मचारी आरसीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं, क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट नियमानुसार मेडिकल ऑफिसर लिख सकता है या नहीं समेत कुछ अन्य बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी, लेकिन वह स्वास्थ्य विभाग ने नहीं दी। फिलहाल सिविल सर्जन ने डिप्टी सिविल सर्जन डाॅ. पालेराम कटारिया, डॉ. विजेंद्र ढांडा, डीपीएम रेनू मिड्ढा, डॉ. अनिल कुमार की कमेटी बनाकर क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट दिनेश कटारिया पर लगे आरोप की जांच शुरू करवाई है।
क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट दिनेश कटारिया का कांट्रेक्ट स्वास्थ्य विभाग ने रिन्यू नहीं किया है। दिनेश कटारिया के खिलाफ जांच जारी है। आरटीई के तहत जानकारी दी जाएगी। -डॉ. गोपाल गोयल, सिविल सर्जन।
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