22जेएनडी34- जागरूकता शिविर में भाग लेते हुए कर्मचारी। स्रोत प्रशासन
सफीदों। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम अध्यक्ष डॉ. चंद्र मोहन के निर्देशानुसार जिला वैकल्पिक विवाद केंद्र में यौन उत्पीड़न विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सीजेएम मोनिका ने बताया कि प्रत्येक कर्मचारी का यह संवैधानिक अधिकार है कि उसे भयमुक्त, सुरक्षित और समान अवसर प्रदान करने वाला कार्यस्थल मिले। यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं न केवल व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन करती हैं बल्कि न्याय व्यवस्था की गरिमा पर भी आघात करती है। उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए केवल कानून ही नहीं बल्कि जागरुकता, संवेदनशीलता और परस्पर सम्मान भी आवश्यक है। संवाद