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Jind News: पीड़ित को क्लेम राशि के साथ हर्जा खर्चा देने का फोरम ने दिया आदेश

Fri, 15 Sep 2023 11:42 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
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संवाद न्यूज एजेंसी
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जींद। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को बीमित व्यक्ति को हेल्थ क्लेम नहीं देना महंगा पड़ गया। मामले में उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को इलाज में खर्च हुए 12 लाख ब्याज समेत, मानसिक पीड़ा के हर्जाने के रूप में एक लाख रुपये और मुकदमे पर खर्च हुए 22 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं। फोरम ने कहा है कि यदि यह राशि उपभोक्ता को एक महीने में नहीं दी तो कंपनी को 12 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज समेत राशि देनी होगी।
झांझ गेट निवासी रमेश बजाज ने 30 मार्च 2019 को स्टार हेल्थ कंपनी से एक दस लाख रुपये की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी। उन्होंने खुद, अपनी पत्नी प्रवीण बजाज और बेटी जीना बजाज को 41713 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करके बीमित करवाया। वह लगातार प्रीमियम का भुगतान करके पॉलिसी रिन्यू करवाते रहे। इससे उसके हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम दस लाख रुपये से बढ़कर साढ़े 13 लाख रुपये हो गया। रमेश बजाज अप्रैल 2021 में बीमार हो गए। उन्होंने दिल्ली द्वारका के आकाश अस्पताल में अपना इलाज करवाया। वह यहां पर 14 अप्रैल से 26 अप्रैल तक दाखिल रहे। रमेश बजाज को अपने इलाज पर 12 लाख चार हजार रुपये खर्च करने पड़े। कंपनी ने कैशलेस सुविधा का वायदा किया था, लेकिन जब रमेश बजाज ने क्लेम के लिए आवेदन किया तो कंपनी ने मना कर दिया।
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कंपनी ने कहा कि रमेश बजाज ने सभी कागजात जमा नहीं करवाए जबकि रमेश बजाज ने सभी कागजात समय पर जमा करवाए थे। दिसंबर 2021 को रमेश बजाज ने जिला उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज करवाया और न्याय की गुहार लगाई। मामले की सुनवाई करते हुए फोरम अध्यक्ष एके सरदाना, सदस्य नीरू अग्रवाल तथा जीडी गोयल ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को दोषी पाया। फोरम ने फैसला सुनाते हुए कंपनी को आदेश दिया कि वह रमेश बजाज को 11 लाख 60 हजार रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ क्लेम देगी। इसके अलावा एक लाख रुपये उपभोक्ता को मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के रूप में, 22 हजार रुपये मुकदमे में खर्च के रूप में भुगतान करेगी। यदि यह राशि कंपनी ने एक महीने के अंदर उपभोक्ता को नहीं दी तो 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ देनी होगी।
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