जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि हरियाणा सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने जो सोलर पंप दिए हैं, यदि उनको उखाड़कर किसी और को बेच दें, कहीं और स्थापित किया जाए या सोलर पंप को कृषि सिंचाई की बजाय अन्यत्र प्रयोग करें तो इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। सब्सिडी भी वापस ली जा सकती है।
उन्होंने कहा जिले में सोलर पंप का गलत तरीके से उपयोग करने की शिकायत मिलने पर सोलर पंप पर मिली हुई सब्सिडी वापस करनी होगी। इस संदर्भ में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक द्वारा निर्देश जारी भी किए गए हैं कि निर्धारित की गई जगह के अलावा लाभार्थी किसान सिंचाई के अतिरिक्त अगर सोलर पंप का किसी भी अन्य तरीके से दुरुपयोग करता है तो लाभार्थी किसान को सब्सिडी का अधिकार नहीं दिया जाएगा। उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। उसे केंद्र व राज्य सरकार की दी गई सब्सिडी वापस करनी होगी।