जींद। जलालपुर कलां में सरकारी नाला क्षतिग्रस्त करने के मामले में सदर थाना पुलिस ने दो भाइयों सत्यवान और संजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ग्राम पंचायत जलालपुर कलां की ओर से 16 मई को प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें गांव में सरकारी नाला क्षतिग्रस्त किए जाने का उल्लेख करते हुए बीडीपीओ कार्यालय से आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई थी। पंचायत के प्रस्ताव और संबंधित दस्तावेज का अध्ययन करने के बाद बीडीपीओ ने 27 अगस्त को पुलिस को पत्र भेजा। बीडीपीओ कार्यालय से प्राप्त शिकायत और दस्तावेज की जांच के बाद पुलिस ने नाला क्षतिग्रस्त करने के मामले को सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 और बीएनएस की धारा 324(5) के तहत अपराध माना। थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि इस मामले में आरोपी सत्यवान और संजय के खिलाफ सरकारी नाला क्षतिग्रस्त करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद