जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि निराश्रित बच्चों को 1850 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिला में 21 वर्ष तक की आयु का जो बच्चा माता-पिता की सहायता व देखभाल से दूर है या उनकी मृत्यु हो चुकी है। उन्हे यह सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि एक परिवार में दो बच्चों तक पेंशन प्रदान की जा रही है। स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र व आवेदक का पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज जैसे फोटो युक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है।संवाद