16जेएनडी15 : जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का फोटो। संवाद
जींद। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) के तहत प्री नर्सरी से पहली कक्षा में मुफ्त दाखिले के लिए 18 अप्रैल को ड्रॉ निकाला जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक थी, जो पूरी हो चुकी है। सभी स्कूलों को 22 अप्रैल तक बच्चों को दाखिले देने होंगे। यदि इसके बाद भी सीट खाली रहती है तो 23 से 29 अप्रैल तक यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिले के लगभग 300 स्कूलों में बच्चों को दाखिले का लाभ मिलेगा।
आरटीई के तहत आवेदन की प्रक्रिया 31 मार्च से शुरू की गई थी, जो 15 अप्रैल को समाप्त हो गई। जिन बच्चों ने दाखिले के लिए आवेदन किया है उनके लिए 18 अप्रैल को पहला लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। इसके बाद पहले ड्रॉ में शामिल बच्चों के 22 अप्रैल तक दाखिले होंगे। वहीं पहले ड्रॉ में शामिल बच्चों के दाखिले नहीं होने पर खाली सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया 23 से 29 अप्रैल तक पूरी की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में आरटीई नियम 2011 के तहत नर्सरी से पहली कक्षा तक के विद्यार्थियों को कक्षावार 25 प्रतिशत सीटों पर मुफ्त दाखिले का प्रावधान किया गया है। 1.80 लाख रुपये से कम सालाना आमदनी वाले परिवारों के बच्चों को इन सीटों पर आवेदन का अधिकार था। इस योजना में अभिभावक उसी स्कूल में आवेदन कर सकते है जिनकी घर से दूरी एक किलोमीटर है।
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दाखिले की आयु सीमा
कक्षा का स्तर-31 मार्च 2024 तक आयु सीमा
प्री नर्सरी-3 से साढ़े पांच साल
प्री प्राइमरी, यूकेजी-चार से साढ़े छह साल
कक्षा प्रथम-पांच वर्ष छह मास से अधिक
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आरटीई के तहत दाखिला लेने के लिए परिवार की सालाना आमदनी एक लाख 80 हजार से कम का प्रमाणपत्र, परिवार पहचान पत्र, बीपीएल कार्ड है तो उसकी कॉपी, बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र और फोटो एवं परिजनों का फोन नंबर अनिवार्य हैं। आरटीई के तहत दाखिला लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। 18 अप्रैल को पहला लक्की ड्रॉ शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निकाला जाएगा। इसके बाद यदि सीट बच जाती हैं तो उनकी प्रक्रिया 23 से 29 अप्रैल तक पूरी की जाएगी। -सुरेंद्र हुड्डा, खंड शिक्षा अधिकारी।