28जेएनडी24: बैठक लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा। स्रोत प्रशासन
जींद। जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी नागरिकों को चुनाव आचार संहिता की पालना करना जरूरी है। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों को कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दल व चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उनके समर्थकों द्वारा भारी मात्रा में चुनाव सामग्री के लिए पोस्टर, पंपलेट हैंड बिल, बैनर छपवाकर जारी किए जाने है।
उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के अनुसार कोई भी प्रिंटर या प्रिंटिंग प्रेस का मालिक किसी भी प्रकार की गैर कानूनी सामग्री की छपाई नहीं कर सकता। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम पता न हो, उसे मुद्रित या प्रकाशित नहीं कर सकता। ना ही मुद्रित या प्रकाशित करवा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी प्रिंटिंग प्रेस किसी धर्म, जाति, समाज, भाषा या चरित्र हनन से संबंधित सामग्री का प्रकाशन नहीं कर सकती है। उन्होंने जिला के सभी प्रिंटिंग प्रेस मालिकों एवं प्रिंटर्स को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छपाई की सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर अपना पूरा पता प्रिटिंग प्रेस सहित मुद्रित करें। उन्होंने कहा कि सभी प्रिटिंग प्रेस मालिका अथवा प्रिंटरज उन द्वारा मुद्रित की गई सामग्री की चार-चार प्रतियॉ जिलाधीश कार्यालय में छपाई के तुरंत बाद जमा करवाएं।