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जींद: नाबालिग का यौन शोषण करने के दोषी को 20 वर्ष की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Thu, 20 Oct 2022 09:48 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)

सार

जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगा। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : google
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विस्तार
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हरियाणा के जींद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग का यौन शोषण करने के दोषी को वीरवार को 20 वर्ष का कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सदर थाना सफीदों के अंतर्गत आने वाले एक गांव निवासी व्यक्ति ने 15 अक्टूबर 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह मजदूरी करता है और अकसर दिनभर बाहर रहता है।

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दिन में घर में उसकी 15 वर्षीय बेटी रहती है। 15 अक्तूबर को दोपहर बाद एक पड़ोसी युवक संदीप उसकी बेटी को अपने घर ले गया और कोई नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। संदीप ने उसकी बेटी को घटना के बारे में किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने तथा जातिसूचक गालियां भी दीं।

घटना का उस समय पता चला जब दोपहर बाद वह घर लौटा। बेटी के घर नहीं मिलने पर जब वह संदीप के घर पहुंचा तो उसकी बेटी वहां बेसुध पड़ी थी और संदीप उसे देखकर फरार हो गए। सदर थाना सफीदों पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर संदीप के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। 

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