हरियाणा के जींद में प्लाट के विवाद में घसोपुर निवासी दलबीर की हत्या के जुर्म में एएसजे अमरजीत सिंह की अदालत ने बुधवार को दोष सिद्ध पूर्व सरपंच समेत 11 लोगों को आजीवन कारावास और 11500-11500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
घसो खुर्द गांव निवासी सतबीर ने तीन मई 2016 को उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका उचाना के लक्ष्मी मार्केट में प्लाट है। उस प्लाट पर गांव छात्तर निवासी ईश्वर भी मालकीयत का दावा कर रहा है। ईश्वर प्लाट पर दीवार निकाल रहा था। उसी दौरान गांव घसो निवासी सतबीर व उसके परिजन मौके पर पहुंच गए।
इस पर नौबत कहासुनी तक आ पहुंची। उसी दौरान ईश्वर सिंह के पक्ष के लोग भी वहां पर पहुंच गए और हमला कर दिया। इसमें गांव घसो खुर्द निवासी सतबीर, उसके चाचा दलबीर, उसकी पत्नी गुड्डी, बेटा विक्रम, सतीश घायल हो गए। चिकित्सकों ने दलबीर की गंभीर हालात देख पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया जहां पर दलबीर की मौत हो गई।
उचाना थाना पुलिस ने घायल सतबीर की शिकायत पर गांव छात्तर के पूर्व सरपंच ईश्वर, ओमप्रकाश, सतपाल, सतबीर, रोहताश, सतीश, राजकुमार, आनंद, नवराज, अनूप, सैन भगत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को एएसजे अमरजीत सिंह की अदालत ने सभी 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 11500-11500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।