हरियाणा के जींद में जुलाना क्षेत्र के करसोला गांव में ईंट और डंडों से पीट-पीटकर चाचा शीलकराम की हत्या के दोषी भतीजे सुरेश को एडीजे जसबीर सिंह सिंधु की कोर्ट ने आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
करसोला गांव निवासी पूनम ने 26 जून 2017 को जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका पति शीलकराम दो महीने से करसोला के एक प्राइवेट स्कूल में चौकीदारी की नौकरी कर रहा था और रात को स्कूल में ही सोता था। चार-पांच साल पहले उसके जेठ रणबीर और सुरेश से हुए झगड़े में उसके पति के खिलाफ शिकायत दी गई थी।
जिसमें उनका समझौता भी हो गया था। लेकिन रणबीर रंजिश रखे हुए थ। इसी रंजिश के चलते रणबीर के बेटे सुरेश ने उसके पति की र्इंट-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने सुरेश के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपी सुरेश को 27 जून 2017 को गिरफ्तार कर लिया था। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी की निशानदेही से हत्या में प्रयुक्त ईंट और डंडा बरामद कर लिए थे।