हरियाणा के जींद में किशोरी को बंधक बना दुष्कर्म की कोशिश करने तथा जातिसूचक गालियां देने के दोषी कोचिंग सेंटर संचालक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पांच वर्ष कारावास तथा साढ़े 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
शहर थाना इलाके की एक किशोरी ने 16 अक्टूबर 2017 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह एक कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेने के लिए जाती थी। 30 सितंबर को गांव जुलानी निवासी कोचिंग सेंटर संचालक सुनील ने उसे कोचिंग सेंटर के कमरे में बंधक बना लिया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो सुनील ने उसे जातिसूचक गालियां दी।
घटना के बारे में शिकायत करने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। महिला थाना पुलिस ने उसकी शिकायत पर सुनील के खिलाफ बंधक बना दुष्कर्म की कोशिश करने, जातिसूचक गालियां देने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने सुनील को पांच वर्ष की कैद तथा साढ़े 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को पांच माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अदालत ने पीड़िता को डीएलएसए द्वारा 50 हजार रुपये की आर्थिक देने के निर्देश दिए।