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Jind Court News: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास और नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के दोषी को 20 साल कैद

Sat, 16 Jul 2022 10:25 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)

सार

हरियाणा के जींद में अदालत ने हत्या कर शव तालाब में डालने के दो दोषियों को आजीवन कारावास और 42 हजार रुपये जुर्मान की सजा सुनाई है। वहीं एक अन्य मामले में नाबालिग को घर से ले जाकर यौन उत्पीड़न करने के दोषी को 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock
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विस्तार
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हरियाणा के जींद में बिरथे बाहरी गांव में रिश्ते में भाई लगने वाले परमजीत की हत्या कर शव को अलेवा गांव के तालाब में फेंकने के दो दोषियों गुजरान मंदा व सुखदेव को शनिवार को रीतू गर्ग की अदालत ने आजीवन कारावास तथा 42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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अलेवा थाना में गांव के पूर्व सरपंच बलबीर सिंह ने 11 जुलाई 2019 को शिकायत दी थी कि गांव की श्मशान भूमि के सामने बिघाना जाने वाले रास्ते पर तालाब में एक बोरी में बंधा हुआ किसी अनजान व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर शव की शिनाख्त कर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।

शव की पहचान बिरथे बाहरी निवासी परमजीत के रुप में हुई। बाद में पुलिस जांच में हत्या के आरोप में बिरथे बाहरी निवासी गुजरान मंदा व सुखदेव का नाम सामने आया। पुलिस पूछताछ में हत्या का कारण गुजरान मंदा ने बताया कि उसको शक था कि उसके रिश्ते में भाई लगने वाले परमजीत के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध थे।
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इसके चलते उन्होंने हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया, ताकि किसी को पता न चले। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य अदालत में पेश किया। जिसके आधार पर शनिवार को न्यायधीश रीतू गर्ग की अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो
नाबालिग को घर से ले जाकर यौन उत्पीड़न करने के दोषी को 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा
जींद। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले जाने व यौन उत्पीड़न के मामले में एएसजे चंद्रहांस की अदालत ने किलाजफरगढ़ गांव निवासी दीपक को 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।  जुलाना थाना क्षेत्र के एक गांव से 10 सितंबर 2020 को नाबालिग लड़की को घर से भगाकर ले जाने व उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में परिजन द्वारा दी गई शिकायत पर जुलाना थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

इस मामले में जांच अधिकारी द्वारा आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य एकत्रित कर अदालत में पेश किए गए। मामला उसी समय से अदालत में विचाराधीन था।  शनिवार को एएसजे चंद्र हांस की अदालत ने आरोपी दीपक को 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख रुपये हर्जाने के तौर पर देने के निर्देश दिए।
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