नाबालिग को घर से ले जाकर यौन उत्पीड़न करने के दोषी को 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा
जींद। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले जाने व यौन उत्पीड़न के मामले में एएसजे चंद्रहांस की अदालत ने किलाजफरगढ़ गांव निवासी दीपक को 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुलाना थाना क्षेत्र के एक गांव से 10 सितंबर 2020 को नाबालिग लड़की को घर से भगाकर ले जाने व उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में परिजन द्वारा दी गई शिकायत पर जुलाना थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
इस मामले में जांच अधिकारी द्वारा आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य एकत्रित कर अदालत में पेश किए गए। मामला उसी समय से अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को एएसजे चंद्र हांस की अदालत ने आरोपी दीपक को 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख रुपये हर्जाने के तौर पर देने के निर्देश दिए।