तस्करी करने पर युवक को सात माह की कैद
जींद। नशीले पदार्थ के मामले में जज अमृत सिंह चालिया की अदालत ने आरोपी पटियाला चौक निवासी रवि को दोषी करार देते हुए उसे सात माह की सजा के साथ दस हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। पुलिस ने रवि के खिलाफ 31 जुलाई 2016 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए रवि को दोषी करार देते हुए सात माह की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।