चेक बाउंस मामला में दोगुना राशि देने और दो साल कैद की सुनाई सजा
अमर उजाला ब्यूरो
सफीदों। चेक बाउंस होने के मामले में एसडीजेएम प्रवेश सिंगला की अदालत ने एक व्यक्ति को चेक राशी का दोगुणा, 10 हजार रुपये जुर्माने और दो साल की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता गांव रिटोली निवासी कुलदीप कुमार ने तीन दिसंबर 2015 को कोर्ट से कहा कि करनाल के गांव शेखपुरा सुहाना निवासी संजय कुमार ने उससे 26 दिसंबर 2013 को चार लाख 50 हजार रुपये उधारे लिए थे। इस पैसे को लोटाने का समय 31 मार्च 2014 था। इसके लिए उसने उसके साथ एक एग्रीमेंट और चेक भी लिया गया, लेकिन उसने समय पर पैसे वापस नहीं दिए। इसको लेकर उसने कई बार पंचायत भी की लेकिन उसने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इससे तंग आकर उसने संजय द्वारा दिए गए चार लाख 25 हजार रुपये के चेक को बैंक मेें लगाया, तो वह बाउंस हो गया। इससे परेशान होकर उसने कोर्ट की शरण ली। करीब तीन साल चले इस केस में कोर्ट ने संजय को चेक राशि का दोगुना, 10 हजार रुपये जुर्माने और दो साल की सजा सुनाई है।