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हत्यारे को उम्रकैद, 55 हजार जुर्माना

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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। एडीजे विजय सिंह की अदालत ने छह साल पहले सफीदों बस अड्डे के निकट मोबाइल रिचार्ज कराने गए युवक की गोली मार कर हत्या करने के जुर्म में एक युवक को उम्रकैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हत्यारे को पनाह देने के जुर्म में पनाहगार को दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हरड़ा मोहल्ला सफीदों निवासी गुुरुमुख ने 28 दिसंबर 2011 को सफीदों थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भतीजा विनीत बस अड्डा के निकट मोबाइल रिचार्ज कराने गया था। उसी दौरान हरड़ा मोहल्ला निवासी नवीन उर्फ नोनी और साहब सिंह उसके पास पहुंचे और विनीत को गोली मार कर हत्या कर दी। सफीदों थाना पुलिस ने मृतक विनीत के ताऊ गुरमुख की शिकायत पर हरड़ा मोहल्ला निवासी साहबसिंह और नौनी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर गिर तार कर लिया था। पुलिस जांच के दौरान सामने आया था कि हत्या को अंजाम देकर नवीन उर्फ नोनी गांव संगोई (करनाल) निवासी रविंद्र के पास पहुंचा था। कई दिनों तक रविंद्र ने नवीन को छुपाकर रखा था। जांचके में सामने आया कि नवीन के साथ मृतक विनीत का झगड़ा हुआ था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अदालत ने नवीन उर्फ नोनी को उम्रकैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि हत्यारे को पनाह देने के जुर्म में गांव संगोई निवासी रविंद्र को दो वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि साहब सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

युवक के हत्यारे को उम्रकैद, 55 हजार जुर्माना
हत्यारे को पनाह देने पर एक युवक को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना
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