हरियाणा में जींद शहर थाने के एक मामले में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी गढ़ी गांव निवासी श्रवन को एडिशनल सेशन जज ने 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शहर थाना जींद के एक व्यक्ति ने एक अगस्त 2019 को पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को गढ़ी गांव निवासी श्रवण बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। आरोपी युवक ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म भी किया था। पिता की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
इस मामले की जांच उप निरीक्षक घनश्याम देवी को सौंपी गई थी और उन्होंने आरोपी श्रवण को 4 अगस्त 2019 को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य सहित पेश किये। मंगलवार को आरोपी श्रवण को पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर एडिशनल सेशन जज चंद्रहास की अदालत ने दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत पांच साल कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना, 363 आईपीसी के तहत तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, 376 (3) आईपीसी के तहत 20 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना, एससी एसटी एक्ट के तहत पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। वहीं पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से चार लाख रुपये दिए जाएंगे।