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Jind: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 12 May 2023 11:44 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)

सार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।  जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष की अलग से कैद काटनी होगी।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हरियाणा के जींद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

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अदालत में चले अभियोग के अनुसार शहर की एक कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने 27 सितंबर 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 25 सितंबर शाम को वह लोग खाना खाकर गहरी नींद में सो गए। इसके बाद एक युवक अमित उनके घर में घुस आया और उसकी 16 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया।

इसके बाद अमित भाग गया। सुबह वह बहुत देर से नींद से उठे। उनको शक हुआ कि उनके खाने में कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया था। इसके बाद उनकी बेटी ने उनको पूरी घटना बताई और कहा कि अमित ने उसके साथ जबरदस्ती की। व्यक्ति ने महिला थाना पुलिस को इसकी शिकायत दी।
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पुलिस ने आरोपी को पकड़कर कर अदालत में पेश किया था। तभी से मामला अदालत में था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने अमित को 20 साल की कैद तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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