हरियाणा के जींद में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी कंडेला निवासी कृष्ण को एडिशनल सेशन जज की अदालत ने 20 साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
उचाना थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 21 अक्तूबर 2020 को वह खेत में परिवार के साथ कपास की चुगाई कर रहे थे। इस दौरान उसकी 12 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। इस दौरान कंडेला निवासी कृष्ण गांव में ही अपनी बहन के घर आया हुआ था।
आरोप था कि वह उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर खेत में छोडने का बहाना बनाकर अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नाबालिग को बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था।
उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज डॉ. चंद्रहास की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।