हत्या के दो आरोपियोें को उम्रकैद की सजा
जींद।
रोहतक रोड पर जिला जेल के पास नया जीवन नशा मुक्ति केंद्र में दो साल पहले दो कर्मचारियों की हत्या के मामले में दो युवकों को उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने की सूरत में छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अभियोग के अनुसार 20 नवंबर 2015 को शिव कालोनी निवासी प्रवीन ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका भाई प्रवेश तथा गांव खेमाखेड़ी निवासी अमित रोहतक रोड स्थित नया जीवन नशा मुक्ति केंद्र में नौकरी करते थे। रात को काउंसलर प्रवेश कुमार केंद्र पर इलाज के लिए भर्ती मरीजों के पास ही बैंड पर सो गया। अल सुबह नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल कैथल जिला के खुराना गांव निवासी अमनदीप, अर्बन एस्टेट जींद निवासी आनंद, गांव इसराना निवासी प्रदीप और अन्य ने प्रवेश के सिर पर वार कर दिया। नीचे सो रहे दूसरे कर्मचारी गांव खेमाखेड़ी निवासी अमित ऊपर जाने लगा तो इसी दौरान हत्या करके युवक सीढ़ियों से नीचे उतर रहे चारों ने उसके सिर पर भी लोहे की रॉडों से हमला कर दिया। इसमें उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने प्रवीन की शिकायत पर गांव खुराना कैथल निवासी अमनदीप, अर्बन एस्टेट निवासी आनंद, इसराना निवासी प्रदीप को नामजद करके एक अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए इसराना निवासी प्रदीप और आनंद को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि दूसरे आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।