जींद। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) शिफा की अदालत ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर घर से ले जाने और उसका यौन उत्पीड़न करने के मामले में दोषी दुर्गा कॉलोनी निवासी अरुण को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एक कॉलोनी के व्यक्ति ने 30 जुलाई 2025 को थाना शहर जींद में एफआईआर में बताया था कि दुर्गा कॉलोनी निवासी अरुण उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर घर से अपने साथ ले गया था। बेटी के बारे में अरुण के परिवार से संपर्क करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। संवाद