जींद। अवैध हथियार रखने के दो दोषियों शामदों निवासी संदीप व करेला निवासी विकास को एडिशनल सेशन जज नेहा नोरिया की अदालत ने तीन वर्ष कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में 16 नवंबर 2017 को जुलाना थाने के एसआई जयबीर ने दी शिकायत में बताया था कि वह अपराधों की रोकथाम के लिए गतौली से शामलों नहर पुल के पास मौजूद थे। इस दौरान उनको सूचना मिली कि करेला शराब ठेके पर गोली मारकर युवक की हत्या करने के आरोपी युवक बाइक पर अवैध हथियार लेकर शामलों कलां गांव के पास खड़े हैं। इस पर उन्होंने नाकाबंदी कर दी। कुछ देर बाद एक बाइक पर तीन युवक सवार होकर आए। जब उनकी टीम ने बाइक को रुकवाने का प्रयास किया तो एक युवक ने उनकी टीम पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी और भागने का प्रयास करने लगे। इस दौरान बाइक फिसलकर गिर गई। इनको पुलिस टीम ने मौके से काबू कर लिया। इनकी तलाशी लिए जाने पर दो युवकों संदीप व विकास के पास से दो पिस्तौल व पांच कारतूस बरामद हुए। आरोपियों की पहचान शामदों निवासी संदीप, करेला निवासी विकास के रूप में हुई। पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या का प्रयास व शस्त्र अधिनियम के तहत जुलाना थाने में मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया था। यहां से दोनों को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे नेहा नोरिया की अदालत ने संदीप व विकास को तीन-तीन साल कैद व तीन तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।