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चरस तस्कर को 20 वर्ष कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा

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चरस तस्करी के जुर्म में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष सिरोही की अदालत ने 20 साल की कैद और दो लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 21 फरवरी 2017 में जुलाना थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव देशखेड़ा निवासी सुशील उर्फ शुसु नशीले पदार्थों की तस्करी करता है। वह गाड़ी में चरस लेकर जुलाना की तरफ आ रहा है। पुलिस ने सूचना के आधार पर गोशाला के पास नाका लगाकर कार सवार सुशील की कार से 5.73 किलोग्राम चरस और एक डोगा बंदूक बरामद की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नशा निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। वीरवार को अदालत ने सुशील उर्फ शुसु को 20 साल की कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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