11जेएनडी05: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी मोहम्मद इमरान रजा। स्रोत प्रशासन
जींद। चुनाव निशान आबंटित होने के बाद जिस किसी प्रत्याशी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो उसे मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक तीन बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में इसकी सूचना प्रकाशित करवानी होगी। प्रत्याशी किसी राजनीतिक पार्टी का है तो उसे पार्टी मुख्यालय को भी इसकी सूचना देनी आवश्यक है, ताकि पार्टी अपनी वेबसाइट पर प्रत्याशी के आपराधिक मामलों की जानकारी दे सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि 9 मई को नामांकन प्रक्रिया का कार्य पूरा हो चुका है। 23 मई तक की अवधि में जिस किसी प्रत्याशी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो उसे इसकी सूचना प्रमुख समाचार पत्रों व टीवी चैनलों पर कम से कम तीन बार अलग-अलग तारीख में प्रसारित करवानी होगी। नामांकन के दौरान निर्वाचन आयोग के फार्म 26 में प्रत्याशी अपनी चल-अचल संपत्ति, देनदारी व आपराधिक मामले के बारे में विवरण देता है। चुनाव प्रचार के दौरान आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशी व उसकी पार्टी को इस बारे में तीन बार प्रत्याशी के विरुद्ध दर्ज किए गए आपराधिक मामलों के बारे में सी-1 फार्मेट में सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करवानी होगी। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी यह सूचना तीन बार प्रसारित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि आपराधिक रिकॉर्ड का ब्योरा प्रकाशित होने के बाद इसकी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रत्याशी को जमा करवानी है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 78 के तहत प्रत्याशी को प्रकाशित करवाई गई इस घोषणा के विज्ञापन का बिल भी देना होगा, ताकि उसे उसके चुनाव खर्च में जोड़ा जा सके।
11जेएनडी05: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी मोहम्मद इमरान रजा। स्रोत प्रशासन