नाबालिग लड़की की शादी न करने की शपथ भरवाती बाल विवाह निषेध टीम।
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बाल विवाह निषेध अधिकारी की सतर्कता से लोधर गांव में नाबालिग लड़की की शादी रुकवाकर बाल वधू बनने से बचा लिया।
जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी को सूचना मिली थी कि लोधर गांव में दो बहनों की शादी की जा रही है। इनमें से छोटी लड़की नाबालिग है। दोनों लड़कियों की बरात राखीगढ़ी गांव से आएगी। इस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए सहायक बाल विवाह निषेध अधिकारी रवि लोहान, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार, कांस्टेबल ओमप्रकाश मौके पर पहुंचे और लड़की के परिजनों से लड़की की आयु के दस्तावेज मांगे तो परिवार वालों ने विभाग की टीम को गुमराह करने का प्रयास किया। टीम ने गांव के सरपंच व अन्य मौजिज व्यक्तियों को मौके पर बुलाकर आयु के दस्तावेज मंगवाए तो इसमें बड़ी लड़की की आयु साढ़े 18 वर्ष व छोटी लड़की की आयु 17 वर्ष मिली। इस पर उसके परिजनों ने बताया कि उसके माता-पिता अनपढ़ हैं। उनको किसी तरह के कानून की जानकारी नहीं है। आर्थिक हालात कमजोर होने के कारण ही बड़ी लड़की के साथ छोटी बेटी की शादी कर रहे थे। इस पर परिजनों को समझाया गया कि छोटी लड़की नाबालिग है, इसलिए आप उसकी शादी नहीं कर सकते। उसके बालिग होने तक का इंतजार करें, ताकि कोई कानूनी अड़चन न आए। इसके बावजूद भी अगर आप नाबालिग लड़की की शादी करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर परिवार ने सहमति दिखाते हुए छोटी लड़की की शादी को लड़की के बालिग होने तक स्थगित कर दिया।