26जेएनडी03: जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा। स्रोत प्रशासन
जींद। भारत निर्वाचन आयोग ने एक जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए फोटोयुक्त मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त संशोधन का कार्यक्रम जारी किया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 25 जून 2024 से बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कार्य शुरू किया जाएगा।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर निर्धारित फार्म के अनुसार मतदाताओं के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। उन्होंने मतदाताओं से आह्वान किया कि वे बीएलओ को सही जानकारी दें और उनका सहयोग करें। त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के दौरान 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है वह अपना निर्धारित फार्म भर कर बीएलओ को दे सकते हैं। ताकि उनका नाम भी मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। अभियान के दौरान मतदाता सूची में दोहरे नामों को भी हटाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 25 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाएगा। 25 जुलाई से नौ अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकेंगी। 19 अगस्त तक दावें एवं आपत्तियों का निपटारे करने उपरांत 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम शामिल करवाना कानूनी अपराध है। इस संबंध में बीएलओ को गंभीरता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष अभियान चलाकर 27 व 28 जुलाई तथा तीन व चार अगस्त को पोलिंग स्टेशन पर नए वोट बनवाने का कार्य किया जाएगा। इसके बाद 20 अगस्त 2024 को अंतिम मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।