जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा के निर्देशन में जिला नगर योजनाकार कार्यालय ने सफीदों शहरी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना लाइसेंस, सीएलयू और एनओसी के विकसित की जा रही कॉलोनियों को नियमों के विरुद्ध पाते हुए प्रशासन ने आवश्यक कानूनी कदम उठाए हैं। अधिकारियों के अनुसार, राजस्व क्षेत्र खेड़ा खेमावती में किला व खसरा नंबर 80 व 14 मिन, 16, 17, 18, 23 मिन, 24 मिन, 25 मिन पर एक अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इसे सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं है। इस अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने उक्त खसरा नंबरों पर किसी भी प्रकार की भूमि बिक्री, बिक्री पत्र (सेल डीड) बिक्री समझौता (एग्रीमेंट टू सेल) पूर्ण भुगतान समझौता (फुल पेमेंट एग्रीमेंट) के पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जिला नगर योजनाकार कार्यालय ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी भूखंड को खरीदने से पहले उसकी वैधता और आवश्यक दस्तावेजों की जांच अवश्य कर लें। बिना स्वीकृति विकसित कॉलोनियों में निवेश न केवल असुरक्षित रहेगा, बल्कि भविष्य में कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवैध कॉलोनियों को विकसित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।