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अदालत ने दुष्कर्मी को सुनाई सात साल की कैद व 5500 रुपये जुर्माने की सजा

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अमर उजाला ब्यूरो
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जींद। शहर थाना के अंतर्गत आने वाली एक कॉलोनी निवासी महिला के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने सात साल कैद व 5500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत में चले अभियान के अनुसार शहर की एक कॉलोनी निवासी महिला ने नौ जुलाई 2016 को महिला थाना पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि वह पानीपत रेलवे लाइन के पास से गुजर रही थी, उसी समय शर्मा नगर निवासी बलजीत भी वहां से गुजर रहा हथा। उसने उसको जबरदस्ती पकड़ लिया और पास के ही खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर बलजीत ने महिला को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था।
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