जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया की अदालत ने एक चरस तस्कर को बीस साल की कैद व दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने की सुरत में छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 12 फरवरी, 2015 को सदर थाना पुलिस ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक गाड़ी में चरस भरकर लेकर आ रहे है। सूचना के आधार पर पुलिस ने भिवानी रोड पर नाकाबंदी करके एक गाड़ी की तलाशी ली थी। इस गाड़ी से पुलिस ने एक क्विंटल साढ़े 31 किलो चरस बरामद हुई। बुधवार को अदालत ने दलबीर को 20 साल की कैद तथा दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।