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चूरा पोस्त तस्कर को सात साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना

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जींद।
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दो साल पहले अमरहेड़ी गांव से चूरा पोस्त के साथ पकड़े गए सुरेश उर्फ भोला को अदालत ने सात साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने की सूरत में एक माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अभियोग के अनुसार 23 दिसंबर 2015 को सदर थाना पुलिस कैथल रोड पर गश्त कर रही थी। जब वह अमरहेड़ी के निकट पहुंची तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने शक के आधार पर उसका पीछा किया और तलाशी लिए जाने पर उसके कब्जे से 40 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ। उसकी पहचान अमरहेड़ी निवासी सुरेश उर्फ भोला के रूप में हुई। पुलिस ने केस दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अदालत ने सुरेश को नशीले पदार्थ तस्करी का दोषी ठहराते हुए सात साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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