जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने युवती से मारपीट करने तथा छेड़छाड़ के दोषी तीन लोगों को तीन-तीन साल की कैद सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों में दो महिलाएं भी हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव मोरखी निवासी एक युवती ने 24 अक्तूबर 2021 पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी गांव के ही आजाद से रंजिश चली आ रही थी। 22 अक्तूबर को आजाद, सुदेश और पूनम उनके घर में घुस आई और उसके साथ मारपीट की। युवती ने आरोप लगाया था कि मारपीट के दौरान आजाद ने उसके साथ छेड़छाड़ भी की थी। पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर आजाद, पूनम और सुदेश के खिलाफ मारपीट करने तथा आठ पाॅक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में चल रहा था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने आजाद, सुदेश और पूनम को तीन-तीन साल का कारावास तथा 10-10 हजार रुपयेे जुर्माने की सजा सुनाई है।