जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अभियोजन के अनुसार फतेहाबाद जिले एक गांव की युवती जींद आई हुई थी।
इसी दौरान गांव के ही एक युवक बंटी व एक अन्य नाबालिग युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत के बाद यह मामला अदालत में चला आ रहा था।
इस पर अदालत ने बंटी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में नाबालिग का मामला जुनाइल कोर्ट में चल रहा है।
तस्करी के दोषी को 15 साल की सजा
जींद। नशीला पदार्थ तस्करी के दोषी रोहड़ गांव निवासी रिछपाल उर्फ पाल को एडीजे अदालत ने 15 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। तीन साल पहले पुलिस ने रिछपाल को नशीला पदार्थ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था।
24 नवंबर 2013 को दर्ज केस के अनुसार सुनवाई करते हुए अदालत ने रिछपाल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।