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अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद, एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा

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जींद। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी युवक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने बुधवार को 20 साल की कैद और एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। 11 अगस्त 2018 को जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने बताया था कि वह घर से अपनी रिश्तेदारी में गई हुई थी। इसी दौरान उसकी नाबालिग बेटी घर पर थी। पीछे से गांव मोहनगढ़ छापड़ा निवासी जयबीर ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में नाबालिग को पुलिस ने बरामद कर लिया था। उस समय पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। इसके बाद आरोपी जयबीर ने उनको जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी। 12 दिसंबर को जब वह इस मामले की शिकायत एसएसपी कार्यालय में देने आई हुई थी तो इसी दौरान वहां पर जयबीर आया और उसके साथ मारपीट की। वहां पर मौजूद लोगों ने आरोपी को काबू कर लिया। बाद में पुलिस कर्मी आरोपी जयबीर का मेडिकल कराने के लिए दोपहर बाद नागरिक अस्पताल पहुंचे। जैसे ही यहां पर जयबीर का खून का सैंपल लेने की तैयारी की जा रही थी तो वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को कई दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए जयबीर को 20 साल की कैद व एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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