जींद। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अदालत ने पिता-पुत्र को सजा सुनाई है। इसमें एएसजे डॉ. चंद्रहांस की अदालत ने मिलकपुर खेड़ी रोज निवासी कृष्ण को 20 साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माना व उसके पिता रामुकमार भगत को अंडरगोन की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
सदर थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक ने 20 अप्रैल 2022 को पुलिस दी शिकायत में बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बहन का किसी ने अपहरण कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी को बरामद कर लिया था। जिसके बाद किशोरी के बयान पर कृष्ण के खिलाफ पॉक्सो व उसके पिता रामकुमार भगत के खिलाफ सहयोग करने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। उसी समय से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में शुक्रवार को एएसजे डॉ. चंद्रहांस की अदालत ने हिसार जिले के मिलकपुर खेड़ी रोज गांव निवासी कृष्ण को 20 साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने तथा रामकुमार को अंडरगोन की सजा सुनाई है। इसमें कृष्ण को जुर्माना नहीं भरने पर दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।