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स्मैक के साथ पकड़े गए व्यक्ति को सुनाई दो साल की कैद

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जींद। नरवाना के हरिनगर में लगभग दो साल पहले स्मैक के साथ पकड़े गए एक व्यक्ति को अदालत ने दो साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने की सूरत में तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार नरवाना पुलिस ने सूचना के आधार पर हरि नगर निवासी बिटू को काबू करके उसके कब्जे से दस ग्राम स्मैक बरामद की थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि वह स्मैक को बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा था। अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए बिटू को दो साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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