जींद। लगभग ढाई साल पहले गांव अलेवा में पानी के विवाद के चलते अपने सगे भाई की कस्सी से काटकर हत्या करने के जुर्म में अदालत ने एक व्यक्ति को उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव अलेवा निवासी रीना ने 22 अक्टूबर 2015 को पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि उसका पति राकेश खेतों में पानी देने के लिए गया हुआ था। जहां पर उसके जेठ किताब सिंह के साथ उसका पानी को लेकर झगड़ा हो गया। इसमें उसके जेट किताब सिंह ने उसके पति राकेश की कस्सी से काटकर काटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने वीरवार को किताब सिंह को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।