जींद। नाबालिग लड़के के साथ मारपीट, छेड़छाड़ और कुकर्म करने के आरोप में अदालत ने गतौली निवासी सुशील को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी से 31 हजार 500 रुपये जुर्माना की भी अदायगी भी की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जींद द्वारा पीड़ित को चार लाख रुपए हर्जाना के तौर पर दिए जाएंगे।
थाना जुलाना के एक मामले में नाबालिग लड़के के पिता द्वारा मामला दर्ज करवाया था कि सुशील और एक अन्य उसके लड़के को स्कूल से बहला फुसलाकर गांव में किसी के घर ले गए। वहां आरोपियों ने उससे मारपीट की और उसे चाकू दिखाकर उसके साथ गलत काम किया। इस शिकायत पर थाना जुलाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच अधिकारी एएसआई धर्मवीर सिंह द्वारा मामले की जांच करते हुए आरोपी सुशील को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य हासिल किए गए और आरोपी को जेल भेज दिया गया। इसके बाद आरोपी सुशील को एडिशनल सेशन जज चंद्रहास की अदालत द्वारा दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत 5 साल कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना व धारा 341 के तहत 6 माह कैद, 500 रुपये जुर्माना, धारा 323 के तहत 6 माह कैद, 500 रुपये जुर्माना व 506 आईपीसी के तहत 6 माह कैद व 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।