झज्जर। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक की तरफ से आगामी 21 जुलाई से 13 अगस्त तक जिला झज्जर में आयोजित की जा रही बीएससी नर्सिंग एवं एएनएम, जीएनएम, एमपीएचडब्ल्यू (पुरुष) परीक्षाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या अधिक लोगों के एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के हथियार जैसे कि आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, कुल्हाड़ी, गंडासा, चाकू आदि लेकर एकत्र होने पर रोक रहेगी। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में फोटोकॉपी की दुकानों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 13 अगस्त तक परीक्षा के दिन प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगा, ताकि परीक्षा केंद्रों के आसपास शांति, पारदर्शिता और सुव्यवस्था बनी रहे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।