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नेशनल ओपन स्कूल की परीक्षा के लिए धारा 144 लागू

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नेशनल ओपन स्कूल की परीक्षा के लिए धारा 144 लागू
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झज्जर। जिलाधीश एवं डीसी शक्ति सिंह ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान की माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक की 30 अप्रैल तक होने वाली परीक्षा के लिए जिला में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। परीक्षा के दौरान केंद्र के 200 मीटर दायरे में फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। ड्यूटी पर तैनात कर्मसचारी व लाठी के सहारे चलने वाले दिव्यांगजन और विभिन्न प्रतीकों का प्रदर्शन करने वाले समुदायों को नियमों में छूट रहेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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