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Jhajjar-Bahadurgarh News: अब शहर के सभी नाले नगर परिषद के अधीन

Thu, 08 Feb 2024 11:23 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
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झज्जर। शहर के सभी नाले नगर परिषद के अधीन हो गए हैं। यह पहले जन स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के अधीन थे, लेकिन अब सरकार ने इनको नगर परिषद के सुपुर्द कर दिया है। इनकी सफाई का जिम्मा भी नगर परिषद का होगा। पहले विभाग सफाई को लेकर एक-दूसरे पर दोषारोपण कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह जानकारी वीरवार को डीसी शक्ति सिंह ने लघु सचिवालय कांफ्रेंस हाल में पत्रकार वार्ता में दी।
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उपायुक्त ने बताया कि नई व्यवस्था जल्द लागू कर दी जाएगी। सीवरेज की शिकायतें शहर में ज्यादा हैं। अब इन शिकायत की मॉनिटरिंंग होगी। जब शिकायत आएगी, उसका समय दर्ज किया जाएगा। इसके लिए पोर्टल बनाया जाएगा या जन स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल का प्रयोग होगा। उसे कितने समय में ठीक किया गया और शिकायतकर्ता की संतुष्टि कितनी है, यह भी देखा जाएगा। शहर की सड़कें बार-बार टूटने पर डीसी ने बताया कि मॉनिटरिंग के लिए ब्लाक के सैंपलिंग जरूरी है। टेंडरों में डिफेक्ट लाइबेल्टी पीरियड लागू किया गया है। ठेकेदार की सिक्योरिटी राशि जमा की जा रही है। यदि सड़क में डिफेक्ट मिलेगा तो उसे उसी राशि से ठीक कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी नालों पर अतिक्रमण करने की बजाय उसे खोले या ब्लाक लगाए ताकि उसकी सफाई हो सके। डीसी ने बताया कि कुछ सड़कों की गुणवत्ता में कमी मिली थी, उसकी जांच की जा रही है। हर घर जल के तहत कनेक्शन दिए गए थे। एजेंसी पाइप लाइन बिछाने के बाद गली तोड़कर ठीक नहीं कर रही थी। ऐसे में अब ठेकेदार को लोगों से एनओसी लेनी होगी। संबंधित गली के कुल घरों में से कम से कम दो घर या 10 प्रतिशत घरों से ठेकेदार एनओसी लेगा कि हमारी गली ठीक हो चुकी है। उसके बाद पेमेंट होगी। उन्होंने बताया कि झज्जर से बहादुरगढ़ सड़क मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा फोर लेन का बनाया जाएगा। जब लोक निर्माण विभाग द्वारा इसी मेजर रिपेयर की जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अन्य सड़क मार्गों की चरणबद्ध तरीके से रिपेयर की जा रही है। इस अवसर पर डीआईपीआरओ सतीश कुमार मौजूद रहे।

मोबाइल पर दें सूचना
डीसी ने बताया कि नशा मुक्त अभियान में सभी को सक्रिय रूप से भागीदारी करनी चाहिए। जिले में कहीं पर कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित श्रेणी के नशीले पदार्थ बेचता है तो उसकी शिकायत मोबाइल नंबर 8030305020 पर दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।
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दो केसों की अनुमति मिली, एक और होना है
नशा तस्करी को लेकर अपराधियों को जमानत नहीं मिले, उसके लिए 5 केसों की फाइल मुख्यालय भेजी गई थी, इसमें से दो को अनुमति मिल गई है और एक को मिलनी बाकी है। इसमें एक साल तक जमानत अपराधियों की नहीं होगी। एसपी ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। अपराधियों की सोशल मीडिया पर ट्रैकिंग की जा रही है। डायल 112 पर आने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।
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