झज्जर। न्यायिक परिसर में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निपटारा करवाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सीजेएम विशाल ने बताया कि लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम, पारिवारिक विवाद, दीवानी व फौजदारी मामले, श्रम विभाग, भूमि अधिग्रहण, बिजली, पानी के बिलों और राजस्व आदि का निपटारा किया जाएगा। सीजेएम विशाल ने आमजन से अपील की हैं कि शनिवार 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर का लाभ उठाएं।