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Haryana News: नफे सिंह राठी, उनके बेटे और सोनू के शस्त्र लाइसेंस निलंबित

Mon, 06 Feb 2023 03:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़

सार

शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने के बारे में एसपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि उक्त तीनों लोगों के खिलाफ शहर थाना बहादुरगढ़ में 11 जनवरी 2023 को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 384 व 34 के तहत मुकदमा दर्ज हैं।
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नफे सिंह राठी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी, उनके बेटे नगर पार्षद जितेंद्र राठी व कार्यकर्ता अजय उर्फ सोनू के पास शस्त्र होना जनहित में सही न मानते हुए जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने तीनों के लाइसेंस आगामी आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं। उधर, नफे सिंह ने इस नोटिस पर सवाल उठाए हैं।

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जिलाधीश ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम की सिफारिश पर नफे सिंह राठी, जितेंद्र राठी व अजय सोनू के लाइसेंस पर विचार करके निलंबति किए हैं। उन्होंने कहा कि तीनों के पास शस्त्र लाइसेंस होना जनहित में उचित नहीं है।

इसलिए वे इन लाइसेंसों पर दर्ज सभी हथियार नजदीकी थाना या वैध गन हाउस में जमा करवा दें। इसकी एक पावती जिलाधीश कार्यालय झज्जर में जमा करें। उन्होंने कहा कि 15 दिन में नोटिस का जवाब दाखिल करें अन्यथा शस्त्र लाइसेंस के खिलाफ जरूरी कार्यवाही की जाएगी।
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शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने के बारे में एसपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि उक्त तीनों लोगों के खिलाफ शहर थाना बहादुरगढ़ में 11 जनवरी 2023 को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 384 व 34 के तहत मुकदमा दर्ज हैं। इसलिए ये शस्त्र लाइसेंस का कहीं भी दुरुपयोग कर सकते हैं। अपराध को अंजाम दे सकते हैं। उधर, नफे सिंह राठी ने कहा कि वह नोटिस का जवाब दे रहे हैं। उक्त मुकदमे में उनके बेटे जितेंद्र राठी का नाम नहीं होने के बाद भी उसका शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

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