झज्जर। एनजीटी के कड़े निर्देश के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबा संचालकों व हाई राइज बिल्डिंगों के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम अनिवार्य होगा और अग्निशमन विभाग से एनओसी भी लेना होगा।
इस संबंध में अग्निशमन विभाग के जोनल अधिकारी आर एस दहिया ने बताया कि हाईवे पर स्थित 500 वर्ग मीटर से बड़े क्षेत्र वाले होटलों व ढाबा संचालकों को इस संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया उन्हें मौखिक तौर पर कई बार चेतावनी दी जा चुकी है और अब नोटिस भी जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने वाले ढाबा संचालकों, हाई राइज बिल्डिंग मालिकों व अन्य संस्थानों को फायर फाइटिंग सिस्टम के मामले में लापरवाही बरतने पर नोटिस दिए जाएंगे। पालना न करने वालों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी और संस्थानों को नियमानुसार सील भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। जिसके जरिए ढाबा संचालक, हाई राइज बिल्डिंग मालिक फायर एनओसी प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर नजदीक के अग्निशमन केंद्र के अधिकारियों से जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एनजीटी आदेशानुसार अग्निशमन विभाग ने अब कड़ा रुख किया है और प्रत्येक ढाबा संचालकों को विभाग से एनओसी लेनी होगी और हाई राइज बिल्डिंग व अन्य संस्थानों को भी साइट प्लान के साथ एनओसी हासिल करनी होगी।