बहादुरगढ़। शहर में रहने वाले लोगों को अगर प्रापर्टी टैक्स में 10 फीसद की छूट चाहिए तो उन्हें अपनी संपत्ति का प्रापर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा कराना होगा। नगर परिषद की ओर से 31 जुलाई तक प्रापर्टी टैक्स जमा कराने पर शहरवासियों को 10 फीसद की छूट दी जा रही है। इसके बाद प्रापर्टी टैक्स जमा कराने वालों से नगर परिषद की ओर से कोई छूट नहीं दी जाएगी बल्कि 18 फीसद ब्याज वसूल किया जाएगा। नगर परिषद के अधिकारियों ने भी शहरवासियों से अपील की है कि वे अपना टैक्स 31 जुलाई तक ही जमा करा दें। अगर 31 जुलाई तक टैक्स नहीं जमा कराया तो नगर परिषद इस बार टैक्स के बकायेदारों को नोटिस देने का काम करेगी। अगर कोई बकायेदार नोटिस देने के बाद भी टैक्स जमा नहीं कराता है तो नगर परिषद उसकी संपत्ति को सील कर देगी। दरअसल, शहर में करीब 83 हजार इकाई हैं। नगर परिषद की ओर से इनसे प्रापर्टी टैक्स वसूलना होता है। मगर इनमें से करीब 12 या 13 हजार भू स्वामी ही प्रापर्टी टैक्स जमा करा पाते हैं। इसीलिए नगर परिषद की ओर से प्रापर्टी टैक्स वसूलने का लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। लोगों की ओर से समय पर टैक्स न जमा कराने से भारी संख्या में बकायेदार हो गए हैं। बकायेदारों की लिस्ट काफी लंबी है। अब इन बकायेदारों को नोटिस देने की तैयारी भी नप कर रही है।
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शहर वासियों को प्रापर्टी टैक्स समय पर जमा कराना चाहिए। अगर वे 31 जुलाई से पहले प्रापर्टी टैक्स जमा कराते हैं तो उन्हें 10 फीसद की छूट मिलेगी, अन्यथा बाद में छूट तो मिलेगी ही नहीं बल्कि 18 फीसद ब्याज अलग से देना पड़ेगा। वहीं 31 जुलाई के बाद नप की ओर से बकायेदारों को नोटिस देेने की भी कार्रवाई की जाएगी।
-संजय रोहिल्ला, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, बहादुरगढ़।