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बेरी में शराब की दुकानें कल से बंद, कानून व्यवस्था के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त 22-11-06

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अमर उजाला ब्यूरो
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झज्जर।
डीसी ने मेला में साइट व सेक्टरवार ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है। वहीं, पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 54 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि 23 मार्च की सांय पांच बजे से 25 मार्च की सांय पांच बजे तक मां भीमेश्वरी देवी मंदिर परिसर के पांच सौ मीटर के दायरे में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने संबंधी जारी आदेशों के अनुसार मेला परिसर के लिए बिजेंद्र सिंह बीडीपीओ बेरी, सेक्टर एक माता भीमेश्वरी देवी के अंदर वाले मंदिर में रमेश कुमार नायब तहसीलदार बेरी व एसके जैन एक्सईएन पब्लिक हेल्थ-1 झज्जर, माता भीमेश्वरी देवी बाहर वाले मंदिर सेक्टर 2 के लिए अजय सिंह एक्सईएन जेडब्ल्यूएससी झज्जर व वीके राघव आरएलआई झज्जर, सेक्टर तीन भागलपुरी चौक से बस स्टैंड चौक बेरी तक के लिए राजेश कुमार एक्सईएन एचएसएएमबी झज्जर, सेक्टर चार गोच्छी-दुजाना रोड पर पार्किंग स्थल से बस स्टैंड चौक तक के लिए आजाद सिंह नायब तहसीलदार साल्हावास, सेक्टर पांच दूबलधन मोड़ बेरी के लिए अजय नायब तहसीलदार बादली, माता भीमेश्वरी देवी अंदर वाले मंदिर से मेन बाजार में पुलिस स्टेशन तक के लिए एमआर गर्ग एक्सईएन काडा तथा मनोज कुमार गर्ग एक्सईएन यूएचबीवीएनएल झज्जर, देवराज दांगी डिप्टी सीईओ जिला परिषद झज्जर रिजर्व में रहेंगे।
मेला के दौरान अश्विनी कुमार एसडीएम बेरी ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे तथा सुशील सारवान अतिरिक्त उपायुक्त मेला को सुपरवाइज व मॉनीटरिंग करेंगे।
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