अमर उजाला ब्यूरो
झज्जर। गांव ईशरहेड़ी में बाप-बेटे की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलकांत की अदालत ने दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। इस मामले में अदालत द्वारा दोनों दोषियों को 5 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। फिलहाल आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार एक जमीन मामले में जुलाई 2014 में गांव ईशरहेड़ी में कुलदीप पुत्र रघुबीर व रघुबीर पुत्र रतीराम को गोलियों मारकर हत्या कर दी गई थी। जमीन मामले में हत्या की इस घटना को दिए गए अंजाम में इसी गांव के दो सगे भाई कृष्ण पुत्र मानसिंह व श्रीकृष्ण पुत्र मानसिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत झज्जर जिला पुलिस ने हत्या का अभियोग अंकित किया था। करीब साढ़े तीन साल तक झज्जर जिला सत्र न्यायाधीश के यहां केस चला। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलकांत ने हत्या के इस मामले में दोनों ही आरोपियों को दोषी माना और उन्हें हिरासत में लेने के आदेश दिए। अब इस मामले में सजा पर फैसला अगले माह की पांच मार्च को सुनाया जाएगा।